फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Mandatory experience requirement for Drug Inspector recruitment removed

High Court : ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अनुभव की अनिवार्यता खत्म, फार्मेसी डिग्री पर ही मिलेगी नौकरी

Wed, 12 Aug 2026 10:58 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 12 Aug 2026 10:58 AM IST
सार

Drug Inspector Recruitment : ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे फार्मेसी डिग्रीधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में भर्ती के लिए अतिरिक्त अनुभव की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है। अब फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस की निर्धारित डिग्री ही भर्ती की शैक्षिक योग्यता के तौर पर पर्याप्त होगी।

विज्ञापन
High Court: Mandatory experience requirement for Drug Inspector recruitment removed
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

प्रदेश में औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) की नौकरी के लिए फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस की डिग्री ही काफी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से 2015 में सेवा नियमावली संशोधन के जरिये थोपी गई अतिरिक्त अनुभव की अनिवार्यता वाली शर्त रद्द कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोेर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कानून के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अस्तित्व में रहते प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त योग्यता की शर्त नहीं थोप सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने प्रयागराज के अमित कुमार सिंह व 10 अन्य और कृपा शंकर सिंह व 26 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन


याचियों ने उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली में 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने पहले से योग्यता तय कर रखी है। इसके तहत फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस की डिग्री को जरूरी माना गया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने 2015 में भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए डिग्री संग अनुभव की शर्त भी जोड़ दी थी।
विज्ञापन


इस नियम के तहत अभ्यर्थी के पास संबंधित दवाओं के निर्माण या उनकी जांच का कम से कम 18 महीने का अनुभव होना जरूरी था। इसके अलावा दवा बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण का तीन साल का अनुभव भी मान्य था। यानी केवल निर्धारित डिग्री होने के बावजूद बिना अनुभव वाला अभ्यर्थी ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती में पात्र नहीं माना जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके खिलाफ याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि केंद्र सरकार की ओर से 11 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित योग्यता में अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसके बावजूद प्रदेश के संशोधित नियम में भर्ती के लिए अतिरिक्त अनुभव की शर्त जोड़ दी गई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली में 2015 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed