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UP: बिजली दफ्तर के बाहर हंगामे के मामले में पूर्व विधायक पवन पांडेय सहित सात बरी, 27 साल पुराना है मामला
Mon, 17 Aug 2026 06:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 17 Aug 2026 06:45 PM IST
सार
27 साल पुराने मामले में पवन कुमार पांडेय सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में अंतिम बहस पांच अगस्त को पूरी हुई थी जिस पर सोमवार को फैसला सुनाया गया है।
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पवन कुमार पांडेय सहित सात को बनाया गया था आरोपी।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
अकबरपुर बिजलीघर के सामने वर्ष 1999 में हुए बलवा प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। मामले में अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के पूर्व विधायक रहे पवन कुमार पांडेय सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया गया। करीब 27 साल पुराने इस मामले में पांच अगस्त को अंतिम बहस पूरी हुई थी।
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अकबरपुर बिजलीघर के सामने हुई घटना के बाद बलवा प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पवन कुमार पांडेय सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई लंबे समय तक कोर्ट में चलती रही। इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं।
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मामले में अंतिम बहस पांच अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए पवन कुमार पांडेय सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।