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Amethi News: सात लोगों पर परिवाद दर्ज
Fri, 31 Jul 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:40 AM IST
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अमेठी सिटी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर नवनीत सिंह की अदालत ने विशाल अग्रहरि समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों से जुड़े प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। अदालत ने मामले में परिवादी घनश्याम सोनी का बयान दर्ज करने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।
रायपुर फुलवारी निवासी घनश्याम सोनी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जीवाड़े का परिवाद दायर किया था। इसी मामले में सुलह का दबाव बनाने के उद्देश्य से 30 मार्च को उनके साथ घटना की गई। आरोप है कि जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद वह अपने भतीजे सौरभ सोनी के साथ जिला पंचायत कार्यालय के सामने पहुंचे थे। तभी विशाल अग्रहरि समेत सात लोगों ने वाहनों से उनका रास्ता रोक लिया।
इसके बाद उन्हें दौड़ाया गया, जान से मारने की नीयत से हमला करने का प्रयास किया गया और अभद्रता की गई। मामले में अदालत ने पहले क्षेत्राधिकारी नगर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अब मामले में परिवादी घनश्याम सोनी का बयान 20 अगस्त को दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगी।।
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रायपुर फुलवारी निवासी घनश्याम सोनी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जीवाड़े का परिवाद दायर किया था। इसी मामले में सुलह का दबाव बनाने के उद्देश्य से 30 मार्च को उनके साथ घटना की गई। आरोप है कि जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद वह अपने भतीजे सौरभ सोनी के साथ जिला पंचायत कार्यालय के सामने पहुंचे थे। तभी विशाल अग्रहरि समेत सात लोगों ने वाहनों से उनका रास्ता रोक लिया।
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इसके बाद उन्हें दौड़ाया गया, जान से मारने की नीयत से हमला करने का प्रयास किया गया और अभद्रता की गई। मामले में अदालत ने पहले क्षेत्राधिकारी नगर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अब मामले में परिवादी घनश्याम सोनी का बयान 20 अगस्त को दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगी।।
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