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रूबी हत्याकांड : आरोपी नीरज की जमानत याचिका खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 01:52 AM IST
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Ruby murder case: Accused Neeraj's bail plea rejected
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अमरोहा। जनपद के पचोकरा मेहरबान अली गांव में चार फरवरी को दिनदहाड़े रूबी की चाकू से हत्या करने के मामले में जेल भेजे गए आरोपी नीरज कुमार की जमानत याचिका जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी है। जबकि मुख्य आरोपी धीरज की जमानत के लिए अभी कोई प्रयास नहीं हुआ है।
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घटना चार फरवरी की दोपहर करीब बारह बजे रूबी गांव में गुड्डू सिंह के बेटे कोशिंदर के मढ़े की दावत से लौट रही थी। इसी दौरान पड़ोसी राशन डीलर बृजपाल के बेटे धीरज कुमार ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रूबी की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। आरोपी और पीड़ित पक्ष अलग-अलग जाति के होने के कारण दो वर्गों के बीच आक्रोश फैल गया था।
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गुस्साए ग्रामीणों ने शव को घेरकर हंगामा किया और आरोपी के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पांच थानों की पुलिस और पीएसी को मौके पर बुलाना पड़ा था। एसपी अमित कुमार आनंद और एएसपी अखिलेश भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया। गांव में दिनभर हंगामा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी धीरज ने रूबी के सीने पर चाकू से छह वार किए थे। बचाव के दौरान रूबी के हाथों में भी कई घाव आए थे।
मृतका के पति नरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने धीरज कुमार, उसके भाई नीरज, पिता ब्रह्मपाल, माता अनीता और परिचित मनीराम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जबकि पांच अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरज और उसके भाई नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी धीरज और मृतका रूबी के बीच करीब तीन साल से अवैध संबंध थे। पिछले चार महीनों से रूबी उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे नाराज होकर धीरज ने वारदात को अंजाम दिया था। विवेचक इंस्पेक्टर शौकेंद्र बालियान ने बताया कि जिला जज की अदालत ने नीरज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरज की जमानत के लिए याचिका दायर नहीं की गई है।
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