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Auraiya News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 17 Jun 2026 12:35 AM IST
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और दहेज में 20 लाख रुपये मांगने के आरोपी को जमानत दे दी है। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने मामले के तथ्यों और अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न होने से यह राहत प्रदान की है।
मामला अजीतमल थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गिरधारीपुर निवासी वरुण कुमार दूर का रिश्तेदार होने के नाते घर आता-जाता था। युवती का आरोप था कि वरुण ने शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक उसके साथ संबंध बनाए।
जब वह पुणे व गुरुग्राम में नौकरी कर रही थी, तब भी उसके साथ पति की तरह रहा। युवती का कहना था कि जब से हाईवे में जमीन जाने से आरोपी को दो करोड़ रुपये मिले हैं तो वह दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करने लगा। बाद में दूसरी शादी तय कर ली है।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। आरोपी ने युवती को पुणे और गुरुग्राम में नौकरी लगवाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि मामला रंजिशन दर्ज कराया गया है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पांच जून 2026 से जेल में बंद है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि युवती शिक्षित है और उसने महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयानों में जोर-जबरदस्ती का कोई उल्लेख नहीं किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि युवती बालिग है और अपना भला-बुरा सोचने में सक्षम है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जबरदस्ती की पुष्टि नहीं हुई है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी वरुण कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उसे एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
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वकील ने वापस ली पैरवी, जमानत अर्जी खारिज
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को गंभीर धाराओं में जेल में बंद अभियुक्त तेज सिंह की जमानत अर्जी पर उसके अपने ही वकील ने पैरवी करने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अचानक यू-टर्न लेते हुए अदालत से प्रार्थना पत्र पर जोर न देने का आग्रह किया।
फफूंद थाना क्षेत्र के गांव बम्हौरी का पुरवा धाना का है, जहां के निवासी तेज सिंह पर दुष्कर्म व मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। राहत पाने के लिए अभियुक्त की ओर से पहली जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने अधिवक्ता के इस कदम को गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। आरोपी तेज सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। (संवाद)
मामला अजीतमल थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गिरधारीपुर निवासी वरुण कुमार दूर का रिश्तेदार होने के नाते घर आता-जाता था। युवती का आरोप था कि वरुण ने शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक उसके साथ संबंध बनाए।
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जब वह पुणे व गुरुग्राम में नौकरी कर रही थी, तब भी उसके साथ पति की तरह रहा। युवती का कहना था कि जब से हाईवे में जमीन जाने से आरोपी को दो करोड़ रुपये मिले हैं तो वह दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करने लगा। बाद में दूसरी शादी तय कर ली है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। आरोपी ने युवती को पुणे और गुरुग्राम में नौकरी लगवाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि मामला रंजिशन दर्ज कराया गया है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पांच जून 2026 से जेल में बंद है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि युवती शिक्षित है और उसने महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयानों में जोर-जबरदस्ती का कोई उल्लेख नहीं किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि युवती बालिग है और अपना भला-बुरा सोचने में सक्षम है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जबरदस्ती की पुष्टि नहीं हुई है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी वरुण कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उसे एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
वकील ने वापस ली पैरवी, जमानत अर्जी खारिज
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को गंभीर धाराओं में जेल में बंद अभियुक्त तेज सिंह की जमानत अर्जी पर उसके अपने ही वकील ने पैरवी करने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अचानक यू-टर्न लेते हुए अदालत से प्रार्थना पत्र पर जोर न देने का आग्रह किया।
फफूंद थाना क्षेत्र के गांव बम्हौरी का पुरवा धाना का है, जहां के निवासी तेज सिंह पर दुष्कर्म व मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। राहत पाने के लिए अभियुक्त की ओर से पहली जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने अधिवक्ता के इस कदम को गंभीरता से लेते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। आरोपी तेज सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। (संवाद)