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Auraiya News: घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:29 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने मंगलवार को घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी आकाश को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 25 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रात करीब 11 बजे अबावर निवासी आकाश उर्फ बल्ला उनके घर में दीवार फांदकर घुस आया और उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी छत के रास्ते भाग गया। उसे मोहल्ले के कई लोगों ने देखा था। आरोपी किशोरी पर स्कूल जाते समय अश्लील टिप्पणी करता था।
मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड की बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आकाश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। साथ ही दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 25 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रात करीब 11 बजे अबावर निवासी आकाश उर्फ बल्ला उनके घर में दीवार फांदकर घुस आया और उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी छत के रास्ते भाग गया। उसे मोहल्ले के कई लोगों ने देखा था। आरोपी किशोरी पर स्कूल जाते समय अश्लील टिप्पणी करता था।
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मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड की बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आकाश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। साथ ही दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया। (संवाद)