सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   One year imprisonment for the accused in the case of possession of smack

Auraiya News: स्मैक रखने के मामले में दोषी को एक साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for the accused in the case of possession of smack
विज्ञापन
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक 11 साल पुराने मामले में निर्णय सुनाया। 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी के दोषी साबित होने पर राजू उर्फ खरबूजा को एक वर्ष के कारावास की सजा हुई है। साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
Trending Videos

अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली पुलिस ने चार जून 2015 को मोहल्ला गुरुहाई निवासी राजू उर्फ खरबूजा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। यह मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पारुल जैन की अदालत में चला। अभियुक्त ने 31 अक्तूबर 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध रहते हुए जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया। उसने खुद को बेहद गरीब व लाचार बताते हुए मुकदमा लड़ने में असमर्थता व्यक्त की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने अभियुक्त का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर न्यायालय का समय बचाया है इसलिए वह सजा पर उदार दृष्टिकोण का पात्र है। न्यायाधीश ने जेल में बिताई अवधि समायोजित करने का भी आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article