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Auraiya News: पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने की कराई मुनादी
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 12 Apr 2026 12:11 AM IST
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दिबियापुर। सिंचाई विभाग के बाद पीडब्ल्यूडी ने भी बेला रोड स्थित बिलरायां-पनवाड़ी राजमार्ग पर लगभग 300 दुकानों व मकानों पर अतिक्रमण हटाने की मुनादी कराई है। सिंचाई विभाग द्वारा 48 और पीडब्ल्यूडी द्वारा 300 मकान व दुकान मालिकों को 15 अप्रैल तक स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
दरअसल, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता भारत विजय सिंह व अवर अभियंता अमित शुक्ला ने पूर्व में अपनी टीम के साथ अतिक्रमण की पैमाइश की थी। उन्होंने सड़क के केंद्र से 11,12 और कुछ स्थानों पर 14 मीटर तक की दूरी नापकर अतिक्रमण की सीमा तय की थी। इसके आधार पर मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे।
पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 300 मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं। वहीं, अब शनिवार को मुनादी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मान सिंह राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिए गए आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।
जिला प्रशासन को इस मामले में 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करना है। इसके लिए यह कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता भारत विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इससे लोग स्वयं अतिक्रमण हटाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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दरअसल, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता भारत विजय सिंह व अवर अभियंता अमित शुक्ला ने पूर्व में अपनी टीम के साथ अतिक्रमण की पैमाइश की थी। उन्होंने सड़क के केंद्र से 11,12 और कुछ स्थानों पर 14 मीटर तक की दूरी नापकर अतिक्रमण की सीमा तय की थी। इसके आधार पर मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे।
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पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 300 मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं। वहीं, अब शनिवार को मुनादी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मान सिंह राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिए गए आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।
जिला प्रशासन को इस मामले में 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करना है। इसके लिए यह कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता भारत विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इससे लोग स्वयं अतिक्रमण हटाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बच सकते हैं।