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Azamgarh News: 24 साल पुराने एनडीपीएस मामले में दोषी को 18 महीने की सजा

Wed, 15 Jul 2026 01:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 01:29 AM IST
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Convict gets 18-month sentence in 24-year-old NDPS case
आजमगढ़। 24 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेएम कोर्ट संख्या-14, आजमगढ़ रिपुदमन सिंह ने गजेंद्र पट्टी भेदवरा गांव निवासी दोषी राजेंद्र यादव को जेल में बिताई गई अवधि एक साल छह महीने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 जनवरी 2002 को तत्कालीन अतरौलिया थानाध्यक्ष रामाकांत पांडेय ने गजेंद्र पट्टी भेदवरा गांव निवासी दोषी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। अतरौलिया थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर सुनवाई पूरी हुई।
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