सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The court gave two convicts an eight-day sentence for possessing illegal weapons

Azamgarh News: अवैध शस्त्र रखने के आरोप में कोर्ट ने दो दोषियों को आठ दिन की सजा सुनाई

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
The court gave two convicts an eight-day sentence for possessing illegal weapons
विज्ञापन
आजमगढ़। अवैध शस्त्र रखने के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो दोषी हरेंद्र सिंह और सुनील सिंह निवासी जौनपुर बक्सा को जेल में बिताई गई अवधि आठ दिन की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला मंगलवार को जेएम कोर्ट नंबर 20 वीनस कुमार ने सुनाया।पहले मामले में हरेंद्र सिंह को 28 अक्टूबर 2003 को देवगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसआई रामजीत यादव ने हरेंद्र सिंह के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद किया था। उसके खिलाफ देवगांव थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। दूसरा मामला सुनील कुमार सिंह का है। इसे भी 28 अक्टूबर 2003 को एसआई रामजीत यादव ने गिरफ्तार किया था। सुनील कुमार सिंह के पास से .315 बोर का तमंचा और दो कारतूस बरामद किया था। देवगांव थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों दोषियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed