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Azamgarh News: अनियमितताओं के आरोप में तत्कालीन प्रधान सहायक निलंबित, जांच के आदेश
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शिक्षा विभाग में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय आजमगढ़ में तैनात रहे तत्कालीन प्रधान सहायक विधि चंद्र यादव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
यह कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने बताया कि कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ में तैनाती के दौरान उन्होंने संस्कृत विद्यालयों से जुड़े मामलों में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया और अधिकारियों को गुमराह कर अनुमोदन करवा दिया।
इसमें श्री देवानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची से हटाए जाने के बावजूद संबंधित शिक्षकों का अनुमोदन कराए जाने का मामला सामने आया था। मामले में शहर कोतवाली आजमगढ़ में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
साथ ही पत्रावली में मूल पत्र हटाकर उसके स्थान पर संशोधित पत्र लगाने जैसी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। इसी बीच विधि चंद्र यादव का स्थानांतरण राजकीय कन्या इंटर कालेज बस्ती में हो गया।
उधर, संयुक्त शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल ने प्रधान सहायक विधि चंद्र यादव पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने स्पष्ट किया है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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यह कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने बताया कि कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ में तैनाती के दौरान उन्होंने संस्कृत विद्यालयों से जुड़े मामलों में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया और अधिकारियों को गुमराह कर अनुमोदन करवा दिया।
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इसमें श्री देवानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची से हटाए जाने के बावजूद संबंधित शिक्षकों का अनुमोदन कराए जाने का मामला सामने आया था। मामले में शहर कोतवाली आजमगढ़ में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
साथ ही पत्रावली में मूल पत्र हटाकर उसके स्थान पर संशोधित पत्र लगाने जैसी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। इसी बीच विधि चंद्र यादव का स्थानांतरण राजकीय कन्या इंटर कालेज बस्ती में हो गया।
उधर, संयुक्त शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामता राम पाल ने प्रधान सहायक विधि चंद्र यादव पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), बस्ती कार्यालय से संबद्ध किया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने स्पष्ट किया है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।