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Bahraich News: 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भी बेफिक्र रहें, नहीं कटेगा आपका नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:37 AM IST
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बहराइच। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में लोग संशय में हैं। उनकी चिंता इस बात की है कि वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम न होने पर कहीं उनका नाम मौजूदा वोटर लिस्ट से हटा न दिया जाए। प्रशासन ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने से किसी का नाम स्वतः नहीं कटेगा।
एडीएम अमित कुमार ने बताया कि एसआईआर के तहत वर्तमान में सभी पात्र मतदाताओं से फाॅर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें सिर्फ एसआईआर फाॅर्म भरकर जमा करना होगा। सूची के प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को 13 निर्धारित दस्तावेज में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर उनका नाम सुरक्षित रखा जाएगा।
एडीएम का कहना है कि अगर दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो भी मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संबंधित अधिकारी मौके पर समाधान निकालकर प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और एसआईआर फाॅर्म समय से भरकर जमा करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित बीएलओ, तहसील या निर्वाचन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
मतदाता पहचान के लिए मान्य 13 दस्तावेज
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में नाम बरकरार रखने के लिए नोटिस मिलने पर निम्न 13 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा—
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. राशन कार्ड
6. बैंक/डाकघर की पासबुक
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. किसान पासबुक / किसान क्रेडिट कार्ड
9. सरकारी पेंशन बुक / पेंशन आईडी
10. छात्र पहचान पत्र (मान्यता प्राप्त संस्थान)
11. बीमा पॉलिसी दस्तावेज
12. सरकारी विभाग / यूनियन द्वारा जारी आईडी कार्ड
13. जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाणपत्र
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एडीएम अमित कुमार ने बताया कि एसआईआर के तहत वर्तमान में सभी पात्र मतदाताओं से फाॅर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें सिर्फ एसआईआर फाॅर्म भरकर जमा करना होगा। सूची के प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को 13 निर्धारित दस्तावेज में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर उनका नाम सुरक्षित रखा जाएगा।
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एडीएम का कहना है कि अगर दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो भी मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संबंधित अधिकारी मौके पर समाधान निकालकर प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और एसआईआर फाॅर्म समय से भरकर जमा करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित बीएलओ, तहसील या निर्वाचन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
मतदाता पहचान के लिए मान्य 13 दस्तावेज
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में नाम बरकरार रखने के लिए नोटिस मिलने पर निम्न 13 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा—
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. राशन कार्ड
6. बैंक/डाकघर की पासबुक
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. किसान पासबुक / किसान क्रेडिट कार्ड
9. सरकारी पेंशन बुक / पेंशन आईडी
10. छात्र पहचान पत्र (मान्यता प्राप्त संस्थान)
11. बीमा पॉलिसी दस्तावेज
12. सरकारी विभाग / यूनियन द्वारा जारी आईडी कार्ड
13. जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाणपत्र