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Bahraich News: आज से उठाएं बिल राहत योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Mon, 01 Dec 2025 01:23 AM IST
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बहराइच। पावर कॉर्पोरेशन बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए बिजली बिल राहत योजना का संचालन पहली दिसंबर से शुरू करने जा रहा है। योजना 28 फरवरी तक चलेगी। यह योजना नेवर-पेड (कभी भुगतान न करने वाले) और लांग-अनपेड (दीर्घकालिक बकायेदार) उपभोक्ताओं के लिए है।
डीएम ने बताया कि तीन चरणों में चलाई जाने वाली योजना का प्रथम चरण पहली से 31 दिसंबर, द्वितीय चरण पहली से 31 जनवरी तथा तृतीय चरण पहली से 28 फरवरी तक संचालित किया जाएगा।
30 उपकेंद्रों समेत ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे शिविर
सदर सर्किल क्षेत्र के नौ विद्युत उपकेंद्र, नानपारा के 15 उपकेंद्र और कैसरगंज सर्किल के दो उपकेंद्रों समेत जिले के भीड़भाड़ वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में उपभोक्ताओं को योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी और पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाएगा।
पंजीकरण कराना अनिवार्य
एक्सईएन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद प्रथम चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 25 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान पर 20 प्रतिशत छूट, तृतीय चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 15 प्रतिशत छूट मूल धनराशि पर प्रदान की जाएगी। तीनों चरणों में बिजली बिल के अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट रहेगी। योजना एलएमवी घरेलू कनेक्शन (दो किलोवाट) और एलएमवी-2 व्यवसायिक कनेक्शन (एक किलोवाट) वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
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डीएम ने बताया कि तीन चरणों में चलाई जाने वाली योजना का प्रथम चरण पहली से 31 दिसंबर, द्वितीय चरण पहली से 31 जनवरी तथा तृतीय चरण पहली से 28 फरवरी तक संचालित किया जाएगा।
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30 उपकेंद्रों समेत ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे शिविर
सदर सर्किल क्षेत्र के नौ विद्युत उपकेंद्र, नानपारा के 15 उपकेंद्र और कैसरगंज सर्किल के दो उपकेंद्रों समेत जिले के भीड़भाड़ वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में उपभोक्ताओं को योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी और पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाएगा।
पंजीकरण कराना अनिवार्य
एक्सईएन शैलेंद्र कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद प्रथम चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 25 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान पर 20 प्रतिशत छूट, तृतीय चरण में 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 15 प्रतिशत छूट मूल धनराशि पर प्रदान की जाएगी। तीनों चरणों में बिजली बिल के अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट रहेगी। योजना एलएमवी घरेलू कनेक्शन (दो किलोवाट) और एलएमवी-2 व्यवसायिक कनेक्शन (एक किलोवाट) वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू है।