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Ballia News: आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में तीन चरणों में होगा प्रवेश
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पंदह। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026–27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक स्वीकार होंगे। इसी अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का सत्यापन व लॉक किया जाएगा।
लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी तथा 20 फरवरी तक विद्यालयों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
द्वितीय चरण में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक लिए जाएंगे। लॉटरी 9 मार्च को होगी और 11 मार्च तक नामांकन हेतु निर्देश जारी होगा। वहीं तृतीय चरण में आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
लॉटरी 27 मार्च को होगी तथा 29 मार्च तक विद्यालय आवंटन के आदेश निर्गत किए जाएंगे। महानिदेशक ने प्रचार-प्रसार, सत्यापन और नामांकन की समस्त कार्रवाई तय समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा 11 अप्रैल तक आवंटित सभी बच्चों का प्रवेश कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को निजी विद्यालयों प्रवेश दिलाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन, आवेदनों का सत्यापन, लॉटरी प्रक्रिया तथा विद्यालय आवंटन की प्रत्येक कार्रवाई शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप होगी।
किसी भी स्तर पर लापरवाही या मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र अभिभावकों को आवेदन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जनपद और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी योग्य बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए।
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इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक स्वीकार होंगे। इसी अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों का सत्यापन व लॉक किया जाएगा।
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लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी तथा 20 फरवरी तक विद्यालयों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
द्वितीय चरण में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक लिए जाएंगे। लॉटरी 9 मार्च को होगी और 11 मार्च तक नामांकन हेतु निर्देश जारी होगा। वहीं तृतीय चरण में आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
लॉटरी 27 मार्च को होगी तथा 29 मार्च तक विद्यालय आवंटन के आदेश निर्गत किए जाएंगे। महानिदेशक ने प्रचार-प्रसार, सत्यापन और नामांकन की समस्त कार्रवाई तय समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा 11 अप्रैल तक आवंटित सभी बच्चों का प्रवेश कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को निजी विद्यालयों प्रवेश दिलाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन, आवेदनों का सत्यापन, लॉटरी प्रक्रिया तथा विद्यालय आवंटन की प्रत्येक कार्रवाई शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप होगी।
किसी भी स्तर पर लापरवाही या मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र अभिभावकों को आवेदन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जनपद और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी योग्य बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए।
