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Ballia News: अपहरण और पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 25 साल की सजा
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बलिया। अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथमकांत ने दोषी सलमान को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है। 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोष्ज्ञी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 सितंबर 2025 को वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। वादी मुकदमा की ओर से आरोप लगाया गया कि मेरी नाबालिग बेटी 9वीं की छात्रा है। जब स्कूल पढ़ने जाती है आरोपी पीछा करता है। इसी बीच तरह-तरह से प्रलोभन देकर उसे बहलाकर रेलवे स्टेशन बलिया ले गया। कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बेटी को बैठा दिया। इससे बाद उससे कहा कि आराम से बैठो, मैं आ रहा हूं। इस बीच ट्रेन रवाना हो गई। लड़की अकेली ही देवघर (मधुपुर) झारखंड पहुंच गई और वहां उतर गई।
वहां पर लड़की को स्टेशन पर अकेला पाकर रेलवे पुलिस बल ने पूछताछ कर पुलिस को सौंप दिया। वहां से पुलिस ने पकड़ी पुलिस से बात कर जानकारी दी। पुलिस ने बेटी को सुरक्षित पहुंचाया। मामले में पकड़ी पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से कलमबंद बयान पीड़ित का लिया गया। विवेचक ने जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट 24 नवंबर 2025 को प्रेषित कर दी। न्यायालय ने मामले के विचारण प्रारंभ कर अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 16 जनवरी 2026 को आरोप तय किया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए मामले के विचारण करने की मांग की। दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल पांच साक्षी परीक्षित कराए गए। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 सितंबर 2025 को वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। वादी मुकदमा की ओर से आरोप लगाया गया कि मेरी नाबालिग बेटी 9वीं की छात्रा है। जब स्कूल पढ़ने जाती है आरोपी पीछा करता है। इसी बीच तरह-तरह से प्रलोभन देकर उसे बहलाकर रेलवे स्टेशन बलिया ले गया। कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बेटी को बैठा दिया। इससे बाद उससे कहा कि आराम से बैठो, मैं आ रहा हूं। इस बीच ट्रेन रवाना हो गई। लड़की अकेली ही देवघर (मधुपुर) झारखंड पहुंच गई और वहां उतर गई।
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वहां पर लड़की को स्टेशन पर अकेला पाकर रेलवे पुलिस बल ने पूछताछ कर पुलिस को सौंप दिया। वहां से पुलिस ने पकड़ी पुलिस से बात कर जानकारी दी। पुलिस ने बेटी को सुरक्षित पहुंचाया। मामले में पकड़ी पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से कलमबंद बयान पीड़ित का लिया गया। विवेचक ने जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट 24 नवंबर 2025 को प्रेषित कर दी। न्यायालय ने मामले के विचारण प्रारंभ कर अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 16 जनवरी 2026 को आरोप तय किया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए मामले के विचारण करने की मांग की। दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल पांच साक्षी परीक्षित कराए गए। मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।