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Ballia News: समिति की सजगता से 8 से 10 लोग सुरक्षा करेंगे सख्त

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Dec 2025 01:08 AM IST
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With the vigilance of the committee, 8 to 10 people will tighten the security.
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बैरिया। ग्राम सुरक्षा समितियों का गांव-गांव गठन कर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की तैयारी क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने शुरू कर दी है। ग्राम सुरक्षा समिति में 8 से 10 लोग नामित किए जाएंगे। अलग से हर गांव में एक कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
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क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बृहस्पतिवार को बताया कि सुरक्षा समिति में गांव के सम्मानित व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता व पेंशनरों को शामिल किया जाएगा। रात में विशेष रूप से अपराध रोकने के लिए चिह्नित स्थानों पर विशेष निगरानी की जाएगी, जहां आए दिन अपराध होता है। गांव के अंदर व बाहर आने-जाने वाले रास्तों पर किस तरह से निगरानी की जाए इसमें उनसे सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के अनुसार पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।
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सुरक्षा समिति ग्रामीण स्तर पर जागरूकता का कार्य भी करेगी। इसमें साइबर अपराध, बच्चों के प्रति होने वाले अपराध, मिशन शक्ति इत्यादि के संबंध में जानकारी लोगों को दी जाएगी। अपराधियों पर प्रभावित कदम उठाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। गांव में रहने वाले अवांछनीय तत्वों को सूची तैयार कर उन्हें सत्यापित किया जाएगा। उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी आपराधिक घटना घटित होने पर सुरक्षा समिति के लोग थाने को तत्काल जानकारी देंगे। जुलूस व अन्य कार्यक्रमों की गोपनीय जानकारी सुरक्षा समिति के लोग पुलिस के अधिकारियों को देंगे। इसके लिए सुरक्षा समिति के लोगों को भी उचित सम्मान पुलिस देगी।
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थानों पर तलब किए गए सर्किल के 150 हिस्ट्रीशीटर

फोटो 7--

बैरिया। सर्किल बैरिया के थाना बैरिया, दोकटी, रेवती और हल्दी के पंजीकृत हिस्ट्रीशीटरों को चारों थानों पर क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बृहस्पतिवार को तलब किया। सभी हिस्ट्रीशीटरों को सख्त हिदायत दी गई। चेतावनी दी गई कि अगर अपराध में कहीं भी उनकी संलिप्तता मिली तो कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें स्मरण दिलवाया गया कि वो पुलिस की निगरानी में है। हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज होने पर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि थाना पुलिस को उनके नियमित निगरानी करने, थाने पर उपस्थिति दर्ज करने, घर जाकर उनकी जांच करने, डोर डोमिसाइलरी के संबंध में जांच करने के निर्देश मातहतों को दिया गया। आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर संपत्ति को जब्त कर लेने कर निर्देश भी दिया गया। संवाद
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