फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   No arrests even after two months in the relief fund embezzlement case.

Balrampur News: राहत कोष में गबन मामले में दो माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं

Tue, 18 Aug 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 18 Aug 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
No arrests even after two months in the relief fund embezzlement case.
बलरामपुर। अधिवक्ता आपदा राहत कोष के करीब आठ लाख रुपये के कथित गबन के मामले में एफआईआर दर्ज होने के दो माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध में मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने 18 अगस्त को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन

अधिवक्ता आपदा राहत समिति ने सोमवार को जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह, सचिव मुर्तजा हुसैन और उपाध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि राहत कोष के पूर्व संयोजक शशांक त्रिपाठी पर पद पर रहते हुए करीब आठ लाख रुपये की धनराशि अनधिकृत लोगों के नाम भुगतान करने का आरोप है। मामले में 12 जून 2026 को कोतवाली नगर में शशांक त्रिपाठी समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

अधिवक्ताओं का कहना है कि एफआईआर के बाद पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पुलिस की कार्रवाई को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। समिति अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को आमसभा बुलाई गई है। इसमें मामले पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed