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Banda News: आईटी एक्ट के मामले में अब छह अगस्त को होगी सुनवाई

Mon, 27 Jul 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 27 Jul 2026 11:35 PM IST
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The hearing in the IT Act case will now be held on August 6.
बांदा। बहुचर्चित नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में न्यायालय में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय में सीबीआई के लोक अभियोजक व गवाह भी नहीं आए। जेल में बंद फांसी की सजा पा चुके निलंबित जेई रामभवन ने अपनी हाजिरी लगाई। दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली तारीख छह अगस्त निर्धारित की है।
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सीबीआई ने नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े इस मामले में वर्ष 2020 में दिल्ली में इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के घर व कार्यालय में छापा मारकर नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो, फोटो व अश्लील सामग्री बरामद की थी। इस पर सीबीआई ने चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के साथ इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के खिलाफ दिल्ली में आईटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था। सीबीआई ने यौन शोषण के अपराध में जेई रामभवन को गिरफ्तार कर बांदा न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था।
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पूर्व में जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को न्यायालय से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब इसमें आईटी एक्ट का मुकदमा चल रहा है, जिसमें निलंबित जेई रामभवन व दिल्ली का इंजीनियर मोहम्मद आकिफ सह आरोपी हैं। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर नाबालिगों की अश्लील सामग्री को देश-विदेश में बेचकर लाखों रुपये अवैध रूप से कमाए थे।
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