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Barabanki News: विश्वास ट्रेडिंग कंपनी के दो संचालकाें की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 09 Aug 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 09 Aug 2026 11:40 PM IST
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बाराबंकी। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट के दो संचालकों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जेल में बंद शंकर गायन उर्फ मिट्ठू और संदीप मैती की जमानत अर्जी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दी।
इस मामले में लखनऊ के खरगापुर गोमतीनगर निवासी अजय वर्मा पुलिस ने 10 मार्च 2022 काे विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनका आरोप है कि रकम दोगुनी करने का झांसा देकर उनसे व परिवार-रिश्तेदारों से करीब 44.80 लाख रुपये जमा करा कर हड़प लिए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर अपराध व इसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावाधान होने का तर्क देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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इस मामले में लखनऊ के खरगापुर गोमतीनगर निवासी अजय वर्मा पुलिस ने 10 मार्च 2022 काे विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनका आरोप है कि रकम दोगुनी करने का झांसा देकर उनसे व परिवार-रिश्तेदारों से करीब 44.80 लाख रुपये जमा करा कर हड़प लिए थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर अपराध व इसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावाधान होने का तर्क देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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