Bareilly News: फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर... 37 बीघा जमीन पर बसाई जा रहीं चार अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
बरेली में अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को इज्जतनगर क्षेत्र में चार जगहों पर बीडीए का बुलडोजर चला। यहां अवैध तरीके से कॉलोनियों विकसित की जा रही थीं।
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बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 37 बीघा जमीन पर विकसित की जा रहीं चार अवैध कॉलोनियों को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि सिराज और नूर हसन की ओर से खजुरिया गांव में चार बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां कराए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
इसी तरह सचिन सक्सेना और मो. तौफीक की ओर से 20 बीघा जमीन में विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बगैर कॉलोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। खजुरिया गांव में ही अतीक मुल्लाजी की ओर से पांच बीघा और पवन शर्मा द्वारा आठ बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थीं। चारों जगहों पर अवैध तरीके से कराए गए निर्माण को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है।
पहले भी हो चुकी है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
बीडीए ने 19 नवंबर को कैंट क्षेत्र में 27 बीघा जमीन पर बन रही चार अवैध कॉलॉनियों को ध्वस्त किया था। इसके साथ ही इज्जतनगर क्षेत्र में दो निर्माणाधीन आवासीय भवन को सील किया गया था। इससे एक दिन पूर्व सीबीगंज में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। 17 नवंबर को सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव में अवैध कॉलोनी पर बीडीए का बुलडोजर गरजा था।
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जांच-परख कर ही खरीदें भवन या भूखंड
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लॉटिंग करने से पूर्व बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लॉटिंग या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। भवन/भूखंड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें।