Bareilly News: दीपक स्वीट्स के समोसे में प्लास्टिक के अंश मिलने की शिकायत, जांच को भेजे गए नमूने
बरेली के नामचीन दीपक स्वीट्स के यहां समोसे में प्लास्टिक के अंश मिलने की शिकायत की गई। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को दीपक स्वीट्स के यहां जांच की। समोसे और घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे।
विस्तार
बरेली के सिविल लाइंस में पटेल चौक के पास स्थित दीपक स्वीट्स एंड आईस्क्रीम प्राइवेट लिमिटेड के यहां मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यहां से समोसा व घी का एक-एक नमूना संगृहीत कर गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि दीपक स्वीट्स के यहां के समोसे में प्लास्टिक के अंश मिलने की शिकायत देश दीपक गंगवार ने दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच के लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी। टीम के सदस्य इंद्रजीत सिंह और अनिल प्रताप सिंह ने मंगलवार दोपहर में दीपक स्वीट्स के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। मौके पर शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया। प्रतिष्ठान के मालिक अतुल कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।
शिकायत के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक नमूना समोसे का और एक नमूना घी का संगृहीत किया है। नमूने की जांच के लिए उसे खाद्य विश्लेषक केंद्र भेजा जा रहा है। नमूना जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
पनीर अधोमानक मिलने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना
डोहरा रोड पर मेफेयर लॉन के पास स्थित एक प्रतिष्ठित स्वीट्स हाउस में अधोमानक पनीर मिलने पर एडीएम सिटी कोर्ट ने तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे ने यह आदेश 29 जनवरी को पारित करते हुए विपक्षी को 30 दिन के अंदर न्यायालय में धनराशि जमा करने की हिदायत दी है। तय समय पर अदायगी नहीं होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली करने के लिए चेताया भी है। पारित आदेश के मुताबिक, झांसी की प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच के दौरान पनीर के नमूने में दूध की वसा का प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम मान 50 प्रतिशत से भी कम पाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह ने एडीएम सिटी कोर्ट में फाइल प्रस्तुत कर 13 नवंबर 2025 को वाद दाखिल किया था। एडीएम सिटी कोर्ट ने वाद रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया था। पारित आदेश में अंकित है कि विपक्षी पर नोटिस तामीली के उपरांत विपक्षी न्यायालय में जिन-जिन तिथियों पर हाजिर हुए उन तारीखों में उनकी तरफ से कोई आपत्ति एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
