Bareilly News: अदालत में आरोपों से मुकरी पीड़िता, दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर दोषमुक्त
बरेली में दुष्कर्म के मामले में आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट में पीड़िता, उसके माता-पिता अपने बयानों से मुकर गए। इस पर कोर्ट ने डॉक्टर को बरी कर दिया।
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बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी डॉक्टर पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने पुलिस को बताया था कि बहेड़ी के एक गांव निवासी डॉक्टर उनके पड़ोस में क्लीनिक चलाता है। दो सितंबर 2023 को डॉक्टर ने उसकी 17 की बेटी को झांसे में लेकर क्लीनिक पर बुला लिया और दरवाजा बंद कर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को डॉक्टर पर आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू की। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला पीड़िता का पिता, पीड़िता की मां और खुद पीड़िता कोर्ट में बयान से मुकर गए।
लोगों के बहकावे में आकर दर्ज कराई थी रिपोर्ट
पीड़िता के पिता ने कहा कि उसकी बेटी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा थी। डॉक्टर ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अपनी बेटी की डॉक्टर से शादी कर चुका हूं। दोनों राजी-खुशी पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। पीड़िता और उसकी मां ने भी किसी तरह के गलत काम से इन्कार कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
