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Bhadohi News: एसएमएस सेवा नहीं देने वाली कंपनी पर 1.10 लाख रुपये लगाया जुर्माना

Thu, 06 Aug 2026 01:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 01:37 AM IST
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Fine of 1.10 lakh imposed on company for failing to provide SMS service
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को बैंगलुरु की एक एसएमएस जनरेट करने वाली कंपनी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं कंपनी को 64 हजार 900 रुपये भी वापस करने के निर्देश दिया। औराई स्थित सूर्या ट्रामा सेंटर ने कंपनी के खिलाफ पैसा लेने के बाद भी सुविधा उपलब्ध न कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिससे उससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी थी। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्रत रावत ने बताया कि सूर्या ट्रामा सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉ. रमन सिंह ने बैंगलुरु की एक एसएमएस जनरेट करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत की। बताया कि अस्पताल की ओर से मरीजों को चिकित्सक सुविधाओं और चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसएमएस सेवा की कंपनी से संपर्क किया।
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अस्पताल प्रबंधन ने 18 मार्च, 2025 को कंपनी को एसएमएस सेवा प्रदान करने के लिए 64900 रुपये भुगतान कर दिए। इसके बाद भी कंपनी की ओर से सेवा प्रदान नहीं की गई। अस्पताल प्रबंधन ने 22 फरवरी 2026 को कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर एसएमएस सेवा देने वाली कंपनी पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं एसएमएस सेवा के लिए लिए गए 64900 रुपये भी वापस करने के निर्देश दिया।
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