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अदालत से: बिजनौर में दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 19 Mar 2026 06:26 PM IST
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सार

बिजनौर में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति और ससुर को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

Bijnor: Husband and Father-in-law Sentenced to Life Imprisonment in Dowry Death Case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिजनौर में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए पति और ससुर को दोषी ठहराया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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अदालत ने सुनाया फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पति उत्तम कुमार और उसके पिता रामकिशन को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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दहेज के लिए किया जा रहा था उत्पीड़न
मामले में मृतका के पिता धर्म सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बेबी की शादी फरवरी 2022 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था।

मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप
परिजनों के अनुसार कुछ समय बाद पांच लाख रुपये नकद और सोने की चेन की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर सितंबर 2023 में महिला की हत्या कर दी गई।

मजबूत पैरवी के बाद मिली सजा
पुलिस ने जांच के बाद पति और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।अभियोजन पक्ष और पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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