सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Brother-in-law and brother-in-law sentenced to seven years in prison for molestation and assault

Bijnor News: छेड़खानी-मारपीट में जीजा-साले को सात साल की सजा

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Brother-in-law and brother-in-law sentenced to seven years in prison for molestation and assault
विज्ञापन
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने अभियुक्त हसन हैदर और उसके साले हसीन हैदर को दोषी पाया है। उन्हें सात साल के कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Trending Videos

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली में 21 जून 2010 को एक गांव की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि हसन हैदर पुत्र मोहम्मद हैदर ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। शादी के बाद हसन हैदर की पत्नी ने लड़की को जन्म दिया। बेटी होने पर गांव में तरह-तरह की अफवाह उड़ने लगी। जिसमें हसन हैदर मेरे घर वालों पर भी अफवाह उड़ाने का झूठा इल्जाम लगता रहता था। इसी के चलते हसन हैदर और उसका साला हसीन हैदर पुत्र जमीर 21 जून 2010 की शाम 5:00 बजे घर में घुस आए। जिन्होंने उसकी छोटी बहन को अकेला देखकर मारपीट की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके पिता और भाई को भी थाने तक नहीं जाने दिया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई के बाद हसन हैदर और हसीन हैदर को दोषी पाया है। उन्हें सात साल के कारावास की सजा की सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed