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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी करने वाले को तीन साल कैद की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 10 Dec 2025 12:18 AM IST
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Man sentenced to three years' imprisonment for molesting teenager
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बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के आठ साल पुराने मामले में न्यायालय पॉक्सो (2) के न्यायाधीश नीरज गर्ग ने आरोपी काे दोषी करार दिया है। उन्होंने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने मई 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी के साथ आरोपी राजेंद्र ने छेड़खानी कर दी। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई अशोक कुमार को दी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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