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Bulandshahar News: कन्या सुमंगला का लाभ पाने के लिए देना होगा आय प्रमाणपत्र

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 11:11 PM IST
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An income certificate must be submitted to avail the benefits of Kanya Sumangala.
बुलंदशहर। सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के आवेदन में बदलाव किया है। अब पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। सरकार छह किस्तों में 25 हजार रुपये की राशि प्रदान करती है।
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जिले में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्याओं को लगातार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी जय प्रकाश यादव ने बताया कि योजना में पहले आवेदन करते समय शपथ पत्र देना होता था कि उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इसके बाद शासन ने पारदर्शिता को बढ़ाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक को आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। यदि आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आवेदन नहीं हो पाएगा।
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योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर सरकार एकमुश्त पांच हजार रुपये अभिभावकों के खातों में डीबीटी के जरिये भेजती है। इसके बाद टीकाकरण पूर्ण होने पर दो हजार रुपये की दूसरी किस्त मिलती है। बेटी के कक्षा एक में प्रवेश लेने पर सरकार तीसरी किस्त के रूप में तीन हजार रुपये की राशि प्रदान करती है। चौथी किस्त तीन हजार रुपये की कक्षा छह में प्रवेश लेने पर, पांचवीं किस्त पांच हजार रुपये की कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर और कक्षा दस या स्नातक में प्रवेश लेने पर सरकार सात हजार रुपये की सहायता राशि भेजती है। योजना के तहत सरकार पहले 15 हजार रुपये प्रदान करती थी। इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।
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