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Bulandshahar News: बिजली बिल राहत योजना की तिथि बढ़ी
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बुलंदशहर। बिजली बिल बकाया व बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए चल रही बिजली बिल राहत योजना के दूसरे चरण को अब पांच फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता बकाया बिल पर लाभ लेने को पंजीकरण करा सकते है।
मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई। योजना से बकाये बिल उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को दंड और ब्याज पर छूट दी जा रही है।
बिजली बिल राहत योजना-2025 का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग में घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन धारक ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी बार बिजली बिल जमा नहीं किया है।
इनमें 15,183 उपभोक्ताओं पर 7293.09 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। दूसरे वर्ग में छह माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन का बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 2,13,452 बकायेदार उपभोक्ताओं शामिल हैं। इन पर 27582.41 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा जिले के 17,315 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराकर 10 लाख 20 हजार 379 रुपये शमन शुल्क लगाया गया है। साथ ही 101 करोड़ 34 लाख 42 हजार 901 रुपये राजस्व निर्धारित किया गया। काफी उपभोक्ता लाभ ले चुके हैँ। बताया कि दूसरा चरण 31 जनवरी से बढ़ाकर पांच फरवरी 2026 तक कर दिया। यदि कोई पंजीकरण कराने से वंचित है तो पांच फरवरी तक पंजीकरण करा लें।
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मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई। योजना से बकाये बिल उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को दंड और ब्याज पर छूट दी जा रही है।
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बिजली बिल राहत योजना-2025 का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग में घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन धारक ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी बार बिजली बिल जमा नहीं किया है।
इनमें 15,183 उपभोक्ताओं पर 7293.09 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। दूसरे वर्ग में छह माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन का बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 2,13,452 बकायेदार उपभोक्ताओं शामिल हैं। इन पर 27582.41 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा जिले के 17,315 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराकर 10 लाख 20 हजार 379 रुपये शमन शुल्क लगाया गया है। साथ ही 101 करोड़ 34 लाख 42 हजार 901 रुपये राजस्व निर्धारित किया गया। काफी उपभोक्ता लाभ ले चुके हैँ। बताया कि दूसरा चरण 31 जनवरी से बढ़ाकर पांच फरवरी 2026 तक कर दिया। यदि कोई पंजीकरण कराने से वंचित है तो पांच फरवरी तक पंजीकरण करा लें।
