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Bulandshahar News: गैंगस्टर कासिम की 29.6 लाख की संपत्ति होगी कुर्क
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खुर्जा। गैंगस्टर कासिम की 29.6 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क के लिए बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्र विजय श्रीनेत ने आदेश पारित किए। इसको लेकर जल्द पुलिस की ओर से सीकरा गांव में अवैध रूप से अर्जित जमीन को कुर्क किया जाएगा।
इस्लामाबाद गांव निवासी यासीन ने गैंग बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित किया। गैंग लीडर आरिफ पहले से ही बुलंदशहर जेल में बंद है और उसकी संपत्ति कुर्क हो चुकी हैं। अब इस गैंग के सदस्य कासिम निवासी इस्लामाबाद के विरुद्ध न्यायालय बुलंदशहर की ओर से आदेश दिए गए।
कासिम पर चोरी, लूट, गोकशी, बलवा, हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। अभियुक्त कासिम ने उक्त अपराधों से अवैध धन अर्जित कर ग्राम इक्का ताजपुर उर्फ सीकरा में खाता संख्या 646 गाटा संख्या 1713 रकबा 0.960 हेक्टेयर में से 1/4 भाग अर्जित की है, जिसकी कुल कीमत 29 लाख 60,000 रुपये है। इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अरनिया थाना पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की थी।
बुधवार को सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद विजय श्रीनेत ने जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर की ओर से पारित आदेश (दिनांक चार फरवरी 2021) को पुष्ट करने का आदेश पारित करते हुए उक्त प्रश्नगत संपत्ति को सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया।
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इस्लामाबाद गांव निवासी यासीन ने गैंग बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित किया। गैंग लीडर आरिफ पहले से ही बुलंदशहर जेल में बंद है और उसकी संपत्ति कुर्क हो चुकी हैं। अब इस गैंग के सदस्य कासिम निवासी इस्लामाबाद के विरुद्ध न्यायालय बुलंदशहर की ओर से आदेश दिए गए।
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कासिम पर चोरी, लूट, गोकशी, बलवा, हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। अभियुक्त कासिम ने उक्त अपराधों से अवैध धन अर्जित कर ग्राम इक्का ताजपुर उर्फ सीकरा में खाता संख्या 646 गाटा संख्या 1713 रकबा 0.960 हेक्टेयर में से 1/4 भाग अर्जित की है, जिसकी कुल कीमत 29 लाख 60,000 रुपये है। इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अरनिया थाना पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की थी।
बुधवार को सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद विजय श्रीनेत ने जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर की ओर से पारित आदेश (दिनांक चार फरवरी 2021) को पुष्ट करने का आदेश पारित करते हुए उक्त प्रश्नगत संपत्ति को सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया।
