{"_id":"6946e6aded207c76f8088342","slug":"father-in-law-gets-10-years-rigorous-imprisonment-for-raping-daughter-in-law-chitrakoot-news-c-215-1-ckt1003-124681-2025-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: बहू से दुष्कर्म में ससुर को 10 साल की सश्रम कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: बहू से दुष्कर्म में ससुर को 10 साल की सश्रम कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sat, 20 Dec 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 23 फरवरी 2020 को पुलिस को तहरीर दी कि उसके पति काम के लिए दूसरे प्रदेश गए थे। घर पर सास व ससुर रहते हैं। मौका पाकर ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय सास खेत चली गई थी। सास लौट कर घर आई तो घटना की जानकारी दी।
दुष्कर्म से वह गर्भवती हो गई थी। कुछ दिन बाद उसने मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद फिर ससुर ने दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पिता के साथ मायके चली गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक एसआई केशरी प्रसाद यादव ने विवेचना की और 24 अप्रैल को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी की और दोषी पाने पर सजा सुनाई।
Trending Videos
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 23 फरवरी 2020 को पुलिस को तहरीर दी कि उसके पति काम के लिए दूसरे प्रदेश गए थे। घर पर सास व ससुर रहते हैं। मौका पाकर ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय सास खेत चली गई थी। सास लौट कर घर आई तो घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
दुष्कर्म से वह गर्भवती हो गई थी। कुछ दिन बाद उसने मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद फिर ससुर ने दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पिता के साथ मायके चली गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक एसआई केशरी प्रसाद यादव ने विवेचना की और 24 अप्रैल को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी की और दोषी पाने पर सजा सुनाई।
