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Chitrakoot News: आरटीई के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 12:07 AM IST
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Pay your remaining electricity bills by March 31.
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चित्रकूट। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिले में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सत्र 2025-26 के लिए बच्चों और विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा ने बताया कि अधिनियम के तहत 50 लाख 57 हजार 440 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। इसमें 494 बच्चों के अभिभावकों के खातों में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए 5000 रुपये की दर से कुल 24 लाख 70 हजार रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद के 94 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को भी लाभ मिल रहा है। इन विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए 25 लाख 87 हजार 440 रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं। यह प्रयास बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा।(संवाद)
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