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Chitrakoot News: तीन मामलों में सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sat, 20 Dec 2025 12:18 AM IST
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चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद ने शुक्रवार को तीन मामलों की सुनवाई की और दोषी पाने पर सभी को सजा दी। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया।
मऊ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी धनराज उर्फ रामफल केवट के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की और न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा मऊ थाना क्षेत्र के ही पूरब पताई निवासी शिवनायक के खिलाफ चलते वाहन में पत्थरबाजी करना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी शिवनायक को 21 सौ रुपये का जुर्माना सुनाया।
इसी प्रकार मऊ थाना में दर्ज गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने में मऊ निवासी दंपती बोड्डा पासवान व उसकी पत्नी सोनिया देवी को न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। (संवाद)
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मऊ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव निवासी धनराज उर्फ रामफल केवट के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की और न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा मऊ थाना क्षेत्र के ही पूरब पताई निवासी शिवनायक के खिलाफ चलते वाहन में पत्थरबाजी करना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी शिवनायक को 21 सौ रुपये का जुर्माना सुनाया।
इसी प्रकार मऊ थाना में दर्ज गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने में मऊ निवासी दंपती बोड्डा पासवान व उसकी पत्नी सोनिया देवी को न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। (संवाद)
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