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Etawah News: कोरियर फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर 1.25 लाख ठगे
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इटावा। सोशल मीडिया पर कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर एक व्यापारी से 1.25 लाख रुपये ठग लिए गए। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने नोएडा निवासी आरोपी संजीव प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है।
सिविल लाइन निवासी हिमांशु यादव ने सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक कोरियर सर्विस फ्रेंचाइजी का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उनकी बात संजीव प्रकाश से हुई, जिसने खुद को नोएडा के सेक्टर-63 स्थित कंपनी कार्यालय का बताया। हिमांशु फ्रेंचाइजी लेने के लिए नोएडा कार्यालय भी गए थे। नौ सितंबर को आरोपी इटावा आया और प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया। उसने फ्रेंचाइजी के लिए 1.25 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। उसी दिन हिमांशु ने आरोपी को 19 हजार रुपये नकद दिए। 11 सितंबर को 10 हजार रुपये और 15 सितंबर को 96,200 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।
पूरी रकम मिलने के बाद आरोपी कागजात तैयार कराने का आश्वासन देता रहा। 21 नवंबर को हिमांशु नोएडा कार्यालय पहुंचे तो वह बंद मिला। लोगों ने बताया कि आरोपी भवन का किराया दिए बिना चला गया। पीड़ित ने विभिन्न थानों में शिकायत की, जिसमें साइबर थाने ने 96,200 रुपये होल्ड किए थे, लेकिन यह राशि अन्य शिकायतकर्ताओं को जारी हो चुकी थी। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथ जिसके आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
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सिविल लाइन निवासी हिमांशु यादव ने सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक कोरियर सर्विस फ्रेंचाइजी का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उनकी बात संजीव प्रकाश से हुई, जिसने खुद को नोएडा के सेक्टर-63 स्थित कंपनी कार्यालय का बताया। हिमांशु फ्रेंचाइजी लेने के लिए नोएडा कार्यालय भी गए थे। नौ सितंबर को आरोपी इटावा आया और प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया। उसने फ्रेंचाइजी के लिए 1.25 लाख रुपये खर्च होने की बात कही। उसी दिन हिमांशु ने आरोपी को 19 हजार रुपये नकद दिए। 11 सितंबर को 10 हजार रुपये और 15 सितंबर को 96,200 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।
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पूरी रकम मिलने के बाद आरोपी कागजात तैयार कराने का आश्वासन देता रहा। 21 नवंबर को हिमांशु नोएडा कार्यालय पहुंचे तो वह बंद मिला। लोगों ने बताया कि आरोपी भवन का किराया दिए बिना चला गया। पीड़ित ने विभिन्न थानों में शिकायत की, जिसमें साइबर थाने ने 96,200 रुपये होल्ड किए थे, लेकिन यह राशि अन्य शिकायतकर्ताओं को जारी हो चुकी थी। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथ जिसके आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
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