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Etawah News: मारपीट के मामले में पिता-पुत्र को चार साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 12:49 AM IST
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Father and son sentenced to four years in prison for assault
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इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने तीन साल पुराने मारपीट कर सिर में गंभीर चोट लगने के मामले में पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना बलरई क्षेत्र के गांव नगला विशुन में आपसी विवाद के चलते गांव के बृजेंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई थी। बृजेंद्र को बचाने उनकी पत्नी सत्यवती व पड़ोस में रहने वाली नीतू देवी आई तो उसके साथ भी मारपीट कर दी थी। मारपीट में बृजेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई थी।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने राज करन व उसके पुत्र मनोज के खिलाफ मारपीट व सिर में गंभीर चोट आने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को जिला न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर राज करन व उसके पुत्र मनोज को दोषी पाते हुए चार साल की कैद व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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