{"_id":"690cf26efff4324a87046190","slug":"now-preparations-are-underway-to-demolish-the-buildings-of-land-mafia-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1016-132312-2025-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: अब भूमाफिया के भवनों के ध्वस्तीकरण की भी तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: अब भूमाफिया के भवनों के ध्वस्तीकरण की भी तैयारी
विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। वक्फ संपत्ति और सरकारी भूमि पर भूमाफिया के भवनों के ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। ढाई वर्ष पूर्व ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड में दायर की गई याचिका खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे अब बेशकीमती भवनों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
शहर के सेठ गली निवासी गौर हरि अग्रवाल का रोडवेज बस स्टेशन के निकट अल्लाहनगर बढ़पुर में गेस्ट हाउस है। इसकी शिकायत पर हुई जांच में गेस्ट हाउस की भूमि राजस्व अभिलेखों में बाड़ा श्रेणी में सरकारी भूमि दर्ज पाई गई। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 17 अप्रैल 2023 को भवन ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ गौर हरि अग्रवाल ने 18 मई 2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र न्यायालय में अपील की। इसमें कहा कि दोनों भूखंडों पर उनकी मां वर्ष 1967 से काबिज चली आ रही हैं। उन्हाेंने ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी ने सुनवाई के दौरान भूमि संबंधी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न कराए जाने से अपील निरस्त कर दी। इसके साथ ही 17 अप्रैल 2023 का ध्वस्तीकरण आदेश फिर बहाल हो गया।
मोहल्ला गढ़ी नवाब न्यामत खां रेलव रोड स्थित गौर हरि अग्रवाल ने 2500 वर्गफीट भूमि पर बेशकीमती हाॅल का निर्माण कराया। इसमें सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी थी। इसी बीच शिकायत की गई कि यह भूमि वक्फ बोर्ड में दर्ज है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान गौरहरि अग्रवाल ने कहा कि यह खरीदी हुई भूमि है। इसका बैनामा भी कराया गया है। नक्शा पास कराने के बाद वर्ष 2015 में निर्माण कराया गया। आठ वर्ष बाद अचानक ध्वस्तीकरण आदेश करना गलत है। वक्फ न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय की ओर से बैनामे का निरस्तीकरण भी नहीं किया गया। इस पर मोहल्ला चीनीग्रान निवासी विपक्षी ताहिर हुसैन ने कहा कि गजनफर अब्बास सफवी मुतवल्ली हैं। उनकी शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने 19 सितंबर 2020 को गौरहरि अग्रवाल को भूमाफिया घाेषित किया। जिलाधिकारी ने दोनों पक्ष सुनने के बाद गौरहरि अग्रवाल की अपील निरस्त कर दी। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने आठ मई 2023 का ध्वस्तीकरण आदेश सुरक्षित करने के आदेश दिए थे। फिलहाल ढाई वर्ष पूर्व ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ की गई दोनों भवनों की अपील छह माह पहले ही निरस्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जल्द होगा ध्वस्तीकरण
सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि दोनों भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश होने के बाद डीएम न्यायालय से अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया था। कुछ दिन पहले याचिका खारिज कर दी गई। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे अब शीघ्र ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
Trending Videos
शहर के सेठ गली निवासी गौर हरि अग्रवाल का रोडवेज बस स्टेशन के निकट अल्लाहनगर बढ़पुर में गेस्ट हाउस है। इसकी शिकायत पर हुई जांच में गेस्ट हाउस की भूमि राजस्व अभिलेखों में बाड़ा श्रेणी में सरकारी भूमि दर्ज पाई गई। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 17 अप्रैल 2023 को भवन ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ गौर हरि अग्रवाल ने 18 मई 2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र न्यायालय में अपील की। इसमें कहा कि दोनों भूखंडों पर उनकी मां वर्ष 1967 से काबिज चली आ रही हैं। उन्हाेंने ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी ने सुनवाई के दौरान भूमि संबंधी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न कराए जाने से अपील निरस्त कर दी। इसके साथ ही 17 अप्रैल 2023 का ध्वस्तीकरण आदेश फिर बहाल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहल्ला गढ़ी नवाब न्यामत खां रेलव रोड स्थित गौर हरि अग्रवाल ने 2500 वर्गफीट भूमि पर बेशकीमती हाॅल का निर्माण कराया। इसमें सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी थी। इसी बीच शिकायत की गई कि यह भूमि वक्फ बोर्ड में दर्ज है। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान गौरहरि अग्रवाल ने कहा कि यह खरीदी हुई भूमि है। इसका बैनामा भी कराया गया है। नक्शा पास कराने के बाद वर्ष 2015 में निर्माण कराया गया। आठ वर्ष बाद अचानक ध्वस्तीकरण आदेश करना गलत है। वक्फ न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय की ओर से बैनामे का निरस्तीकरण भी नहीं किया गया। इस पर मोहल्ला चीनीग्रान निवासी विपक्षी ताहिर हुसैन ने कहा कि गजनफर अब्बास सफवी मुतवल्ली हैं। उनकी शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने 19 सितंबर 2020 को गौरहरि अग्रवाल को भूमाफिया घाेषित किया। जिलाधिकारी ने दोनों पक्ष सुनने के बाद गौरहरि अग्रवाल की अपील निरस्त कर दी। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने आठ मई 2023 का ध्वस्तीकरण आदेश सुरक्षित करने के आदेश दिए थे। फिलहाल ढाई वर्ष पूर्व ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ की गई दोनों भवनों की अपील छह माह पहले ही निरस्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जल्द होगा ध्वस्तीकरण
सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि दोनों भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश होने के बाद डीएम न्यायालय से अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया था। कुछ दिन पहले याचिका खारिज कर दी गई। वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे अब शीघ्र ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।