सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   FIR against the current and former doctor of the women's hospital

Gonda News: महिला अस्पताल की मौजूदा व तत्कालीन चिकित्सक पर एफआईआर

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 15 Feb 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
FIR against the current and former doctor of the women's hospital
विज्ञापन
झंझरी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला अस्पताल की चिकित्सक डॉ. सौम्या चौबे व पूर्व में तैनात रहीं डॉ. माधुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों डॉक्टरों पर एक प्रसूता को भर्ती न करने का आरोप है।
Trending Videos

इटियाथोक के तेलियानी पाठक निवासी विनय कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि पत्नी ललिता पाठक को 25 दिसंबर वर्ष 2024 को प्रसव के लिए महिला अस्पताल लाया गया। वहां पत्नी की जांच कराई गई और बताया गया कि खून की कमी है। महिला अस्पताल में तैनात डाॅ. सौम्या चौबे व डॉ. माधुरी ने ललिता को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि ललिता को खून की आवश्यकता है। उनके ग्रुप का खून जिला महिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि खून की जांच रिपोर्ट एक बार एबी निगेटिव व एक बार एबी पॉजीटिव लिखकर दी गई। खून दिलाने के लिए पैसे की मांग की गई। आर्थिक परेशानियों के चलते मांग पूरी नहीं कर सका। इसी के चलते पत्नी ललिता का इलाज नहीं किया गया, बल्कि अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद ललिता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। विनय का कहना है कि चिकित्सक की लापरवाही ने सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। अकारण जांच व खून की कमी बताकर परेशान किया गया। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर डाॅ. सौम्या और डाॅ. माधुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed