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Gonda News: दहेज हत्या के चार दोषियों को कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 02 Apr 2026 11:33 PM IST
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Four convicted of dowry death sentenced to imprisonment
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गोंडा। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की कोर्ट ने पति हरिकेश सिंह, ससुर पवन कुमार सिंह, सास रीता सिंह और बाबा रामकेवल सिंह को दोषी माना है। कोर्ट ने चारों दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार तरबगंज के ग्राम रांगी निवासी कौशल कुमार सिंह ने 12 मार्च 2024 को परसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी किउनकी पुत्री कोमल की शादी बहुवन मदार माझा के रामपाल पुरवा निवासी हरिकेश सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति हरिकेश सिंह, ससुर पवन कुमार सिंह, सौतेली सास रीता सिंह और बाबा रामकेवल सिंह समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज की मांग को लेकर कोमल को प्रताड़ित करते थे। 12 मार्च 2024 पता चला कि कोमल की हत्या कर शव को घाघरा नदी में फेंक दिया गया है। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने पति समेत चार लोगों को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

गोंडा। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पांडेय ने दोषी आदर्श शुक्ला को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में कोतवाली नगर के माेहल्ला निवासी व्यक्ति ने 17 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को घर में अकेला पाकर कौड़िया के आदर्श शुक्ला ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस विवेचना में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)

लंबित वादों की सूची तैयार करने का निर्देश
गोंडा। एसडीएम करनैलगंज नेहा मिश्रा ने न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम के लिए लंबित वादों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इसके आधार पर ही मुकदमे से जुड़े पक्षों को राजस्व कर्मियों के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इसके आधार पर टीमें गांव में पहुंचकर प्रकरण का निस्तारण करेंगी। (संवाद)
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