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Gonda News: घायल किसान की मौत, सीएचसी में शव छोड़ भाग गया आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 23 Mar 2026 11:39 PM IST
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मोतीगंज/मुजेहना। मोतीगंज के अचलपुर गांव में 10 दिन पूर्व हुई पिटाई से गंभीर रूप से घायल किसान अरविंद तिवारी उर्फ बाबा (48) की सोमवार सुबह सीएचसी मुजेहना पहुंचाने पर मौत हो गई। इसके बाद उन्हें सीएचसी पहुंचाने वाला आरोपी शव छोड़कर भाग गया।
12 मार्च की शाम छह बजे बाबा की गांव के ही मनीराम तिवारी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मनीराम ने उन्हें लोहे की रॉड से पीट दिया था। इससे उनके सीने की दाहिने तरफ की हड्डी टूट गई थी। इलाज कराने के बाद हालत में सुधार होने पर बाबा 20 मार्च को थाना मोतीगंज पहुंचे और मनीराम तिवारी के खिलाफ मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार भोर बाबा की हालत बिगड़ गई तो आरोपी मनीराम तिवारी ही उन्हें सीएचसी मुजेहना ले गया। वहां इलाज से पहले ही बाबा ने दम तोड़ दिया। इस पर मनीराम शव छोड़कर भाग गया। बाबा की मौत से उनकी 85 वर्षीय मां अनारा देवी व भाई फूलबाबू का रो-रोकर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव ने बताया कि अरविंद तिवारी उर्फ बाबा की मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पहले से दर्ज प्राथमिकी में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी।
गैर जमानती वारंट में हुई थी गिरफ्तारी, रिहाई
पुलिस के मुताबिक बाबा के खिलाफ आगजनी की प्राथमिकी दर्ज थी, जिसमें न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 19 मार्च को बाबा को गिरफ्तार किया गया था। 20 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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12 मार्च की शाम छह बजे बाबा की गांव के ही मनीराम तिवारी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मनीराम ने उन्हें लोहे की रॉड से पीट दिया था। इससे उनके सीने की दाहिने तरफ की हड्डी टूट गई थी। इलाज कराने के बाद हालत में सुधार होने पर बाबा 20 मार्च को थाना मोतीगंज पहुंचे और मनीराम तिवारी के खिलाफ मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार भोर बाबा की हालत बिगड़ गई तो आरोपी मनीराम तिवारी ही उन्हें सीएचसी मुजेहना ले गया। वहां इलाज से पहले ही बाबा ने दम तोड़ दिया। इस पर मनीराम शव छोड़कर भाग गया। बाबा की मौत से उनकी 85 वर्षीय मां अनारा देवी व भाई फूलबाबू का रो-रोकर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार यादव ने बताया कि अरविंद तिवारी उर्फ बाबा की मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पहले से दर्ज प्राथमिकी में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी।
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गैर जमानती वारंट में हुई थी गिरफ्तारी, रिहाई
पुलिस के मुताबिक बाबा के खिलाफ आगजनी की प्राथमिकी दर्ज थी, जिसमें न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 19 मार्च को बाबा को गिरफ्तार किया गया था। 20 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।