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एसआईआर : फॉर्म में मांगी जानकारी दें, नहीं जमा होगा कोई दस्तावेज

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 20 Nov 2025 12:16 AM IST
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SIR: Provide the information asked in the form, no document will be submitted
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गोंडा। जिले में लोकसभा व विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फॉर्म में मतदाताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। जैसे नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और इपिक नंबर। फाॅर्म के साथ आपको किसी भी तरह के दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो उसका विवरण भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है।
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उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि एसआईआर के लिए फॉर्म सभी मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। भरने के बाद मतदाताओं से वापस लिए जा रहे हैं। बीएलओ स्तर से एप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत लोगों व मतदाताओं से बीएलओ के सहयोग की अपील की गई है। फाॅर्म भरने के बाद अपने बीएलओ को तत्काल सौंप दें, ताकि पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। वहीं, अपात्रों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, पता, आयु समेत अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार किया जाएगा।
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यह जानना है जरूरी
-बीएलओ प्रत्येक सदस्य के लिए दो फॉर्म देंगे।
-दोनों फाॅर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
-दोनों फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
-एक फॉर्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म आपके पास रहेगा।
-आपके पास रहने वाले फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे।
-यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला प्रमाण ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।




यह सावधानी आवश्यक
-फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ लिखें।
-जन्मतिथि सही भरें।
-आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
-फॉर्म को फाड़े नहीं, सुरक्षित रखें।



तो इसलिए जरूरी है
-फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है।
-पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा।





यह अवश्य करें
-यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
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