हमीरपुर। डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। दोषी पिता-पुत्रों समेत एक परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव में 27 नवंबर 2021 को हुई घटना में अर्जुन की मौत हो गई थी जबकि दो भाई घायल हुए थे। मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। धीरेंद्र, वीरसिंह, रामकिशोरी, रामभरत व शत्रुघन को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा धारा 307/149 में पांचों को दस-दस साल की सजा व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। धारा 504,506, 147 व 148 में अलग अलग दो-दो साल की सजा सुनाई। सभी में 500-500 रुपये जुर्माना लगाया है।