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Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट में चार को तीन साल का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:01 AM IST
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। चारों पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पत्योरा गांव निवासी लाला सिंह उर्फ अरविंद, वीर सिंह, पचखुरा निवासी अमर सिंह व रूरी पारा थाना ललपुरा निवासी हुकुम सिंह पर हत्या, अपहरण समेत विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त चारों के खिलाफ सुमेरपुर पुलिस ने 10 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज की। जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगस्टर में आरोप पत्र दाखिल किया। एक आरोपी फरार था। बाद में उसकी फाइल अलग कर दी। चारों के खिलाफ चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में सजा के साथ जुर्माना लगाया गया।
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