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Hardoi News: अवैध संबंध के विवाद में हत्या, महिला की जमानत अर्जी खारिज

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 12:15 AM IST
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Murder in an illicit relationship dispute, woman's bail plea rejected
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हरदोई। अवैध संबंध के विवाद में हुई हत्या के मामले में नामजद महिला आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला जज रीता कौशिक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला संडीला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। रंजीत यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पिता हुकुम सिंह यादव (52) खेत के किनारे बने छप्पर में मवेशियों की देखभाल के लिए सोते थे। 10 फरवरी 2026 की रात वह रोज की तरह वहीं सोए थे। सुबह छोटे भाई ने देखा कि वह चारपाई पर मृत पड़े हैं और उनके सिर से खून निकल रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी महिला जमुना देवी उर्फ यमुना के किसान के साथ करीब दो साल से संबंध थे। इस संबंध का महिला का पुत्र अमन विरोध करता था। घटना की रात राहुल ने दोनों को एक साथ देख लिया, इसके बाद विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने पुत्र के साथ मिलकर ईंट से वार कर हुकुम सिंह की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए और चिकित्सकों के अनुसार सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हुई। पुलिस ने सह आरोपी अमन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की थी। आरोपी की अधिवक्ता ने निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का तर्क दिया, जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व साक्ष्यों, अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
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