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Hardoi News: न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ 2.70 लाख ठगने की प्राथमिकी

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 10:47 PM IST
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On the orders of the court, an FIR was lodged against four people for duping them of Rs 2.70 lakh.
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पाली। न्यायालय के आदेश पर एबीएमपीएल के सीएमडी और उनके भाई समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
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पाली नगर के रामनगर निवासी दीपक ने बताया कि सोशल मीडिया पर एबीएमपीएल का प्रचार देखा था। इसमें दावा था कि निवेशक को प्रतिमाह 10 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। मूलधन कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा। इस पर उसने कंपनी से संपर्क किया और बैठक में भी शामिल हुआ। आरोप है कि गौतमबुद्धनगर के चोटपुर कॉलोनी चक्की वाली गली सेक्टर 63 निवासी पुष्पेंद्र मौर्या, उनके भाई सत्य प्रकाश मौर्या, कंपनी प्रमोटर समीर रहाणे और चंद्रहास शर्मा ने उसे लालच देकर फंसा लिया।
पुष्पेंद्र मौर्या कंपनी का सीएमडी है। कंपनी ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर दीपक को तैनाती देकर पाली की जिम्मेदारी दी। दीपक का दावा है कि उसने 2.70 लाख रुपये कंपनी में निवेश किए। जून 2025 से कंपनी से संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कछेलिया निवासी संजीव भी 24 फरवरी को 1.18 करोड़ रुपये का फ्रॉड करने का मामला कंपनी के सीएमडी, उनकी पत्नी समेत पांच लोगों पर दर्ज करा चुके हैं।
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