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Hathras News: अवर अभियंता जलकल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, यह है मामला

अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 02 Jun 2025 03:00 AM IST
सार

दर्ज कराई गई रिपोर्ट में लिखा है कि शिकायतकर्ता प्रशांत कौशिक द्वारा 10 मार्च को अवर अभियंता जलकल हर्षवर्धन के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत की गई थी। 

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Case filed against junior engineer of Jalkal
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाथरस नगर पालिका परिषद हाथरस में ठेकेदारों से साठगांठ कर टेंडर की धरोहर राशि के लिए फर्जी एफडीआर बनाने, लगाने और उसका फर्जी सत्यापन करने के दोषी पाए गए अवर अभियंता जलकल हर्षवर्धन के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

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नगर पालिका हाथरस के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने अवर अभियंता जलकल के खिलाफ हाथरस गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली हाथरस गेट में बीएनएस की धारा 318 (2), 318 (4), 336 (2), 338, 336 (3), 340 (2), 61 (2) की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में लिखा है कि शिकायतकर्ता प्रशांत कौशिक द्वारा 10 मार्च को अवर अभियंता जलकल हर्षवर्धन के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत की गई थी। 
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इसमें लिखा था कि वह ठेकेदारों से साठगांठ कर स्वयं के स्तर से फर्जी एफडीआर तैयार कर टेंडर की धरोहर राशि में लगाता है। इसके सत्यापन के लिए बैंकों की नकली मोहर लगाकर फर्जी सत्यापन करता है। विभिन्न फर्मों को बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए धरोहर राशि की एफडीआर वापस कर देता है। इस मामले में डीएम ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। 

तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच आख्या में अवर अभियंता (जलकल) हर्षवर्धन द्वारा स्वार्थवश अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से यह सब करना पाया गया। निविदा पत्रावलियों में स्वयं के स्तर से साजिशन धरोहर राशि के रूप में फर्जी एफडीआर लगवाया जाना पाया गया। विभिन्न प्रतिभागी फर्मों की धरोहर राशि की एफडीआर बिना अनुमोदन के वापस देना भी पाया गया। 

इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हैंडपंप स्थापना संबंधी माप पुस्तिकाओं को बदलवाकर 5,30,586 रुपये का अधिक भुगतान कराने की अनियमितता की गई थी। उक्त मामले में अवर अभियंता हर्षवर्धन को निलंबित किया गया था। उनके विरुद्ध एफआईआर करने की संस्तुति की गई थी। 

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