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Hathras News: राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में सीओ को जांच के आदेश, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:13 PM IST
सार
आरोप है कि राहुल गांधी ने न्यायालय के निर्णय का पूर्ण ज्ञान और जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था।
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राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस
- फोटो : ANI
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विस्तार
हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के परिवाद में सीओ सादाबाद को प्रारंभिक जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत की है।
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थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू के अलावा लवकुश और रवि ने परिवाद दायर किया है। परिवाद में इन तीनों ने कहा है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद राहुल गांधी ने वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष की खातिर अकारण 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था।
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राहुल ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने और जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने और उनका चारित्रिक हनन करने के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय का पूर्ण ज्ञान और जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में सीओ सादाबाद प्रारंभिक जांच कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेंगे।