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Jalaun News: 20 साल पुराने सड़क हादसे में बस चालक दोषी, दो साल की सजा
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उरई। करीब 20 वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में अदालत ने बस चालक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सुनवाई के बाद अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम अंकिता सिंह ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास और 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2006 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अमित कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 जनवरी 2006 की शाम करीब 7:30 बजे उनके चाचा राजेश बाइक से कोंच से उरई आ रहे थे। उनके साथ बलवीर भी सवार थे।
उरई कोतवाली क्षेत्र के बिनौरा गांव से पहले एक बस चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि बलवीर का उपचार किया गया।
घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मृतक के भतीजे की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कोंच के आजाद नगर निवासी आरोपी बस चालक शेरू को नामजद किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
लंबे समय तक चले ट्रायल के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई।
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मामला वर्ष 2006 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अमित कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 जनवरी 2006 की शाम करीब 7:30 बजे उनके चाचा राजेश बाइक से कोंच से उरई आ रहे थे। उनके साथ बलवीर भी सवार थे।
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उरई कोतवाली क्षेत्र के बिनौरा गांव से पहले एक बस चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि बलवीर का उपचार किया गया।
घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मृतक के भतीजे की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कोंच के आजाद नगर निवासी आरोपी बस चालक शेरू को नामजद किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
लंबे समय तक चले ट्रायल के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई।