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Jhansi: शराब की दुकानें रहेंगी बंद, होली के त्योहार को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 03 Mar 2026 08:23 AM IST
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सार

बंदी अवधि में मदिरा की बिक्री के साथ उसका परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Jhansi: Liquor shops will remain closed, DM issued order regarding Holi festival.
आबकारी विभाग, झांसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

होली के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए मंगलवार रात दस बजे से बुधवार शाम पांच बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
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जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, बार एवं क्लब सहित सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। बंदी अवधि में मदिरा की बिक्री के साथ उसका परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उधर, आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में आबकारी दस्ते ने कच्ची शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने कई दुकानों में जाकर ओवर रेटिंग को परखने के लिए टेस्ट परचेजिंग भी की।
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