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Kannauj News: मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को आखिरी सांस तक जेल
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कन्नौज। खेत पर काम कर रही दादी के लिए खाना ले जाते समय रिश्ते के भाई ने मासूम को शिकार बना लिया। उसे टॉफी दिलाने का लालच देकर ट्यूबवेल के पास सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। रक्तस्राव होने पर युवक उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला। दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने शनिवार को इसे जघन्य अपराध बताया और दोषी को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 20,500 रुपये का अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया। अदालत के आदेश पर दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
घटना ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी महिला ने 25 मई 2024 को दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसकी पांच वर्षीय नातिन सुबह 11 बजे खेत पर खाना लेकर जा रही थीं। तभी रास्ते में थानाक्षेत्र के मदनापुर मौजा उमरन निवासी कुंजी उर्फ श्यामजी मिल गया, जो गांव के रिश्ते में नातिन का भाई लगता है। वह नातिन को टॉफी खिलाने व साइकिल से खेत तक छोड़ने का लालच देकर अपने साथ पास ही स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गया। वहां पर दुष्कर्म किया। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर मासूम चीखने चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर लिया और किसी को कुछ न बताने की धमकी देते हुए उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला।
रोते बिलखते घर पहुंची मासूम ने मां और दादी को घटना की जानकारी दी। महिला की तहरीर पर ठठिया थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मासूम बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर 12 अगस्त 2024 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर युवक को दोषी पाया गया।
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घटना ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी महिला ने 25 मई 2024 को दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसकी पांच वर्षीय नातिन सुबह 11 बजे खेत पर खाना लेकर जा रही थीं। तभी रास्ते में थानाक्षेत्र के मदनापुर मौजा उमरन निवासी कुंजी उर्फ श्यामजी मिल गया, जो गांव के रिश्ते में नातिन का भाई लगता है। वह नातिन को टॉफी खिलाने व साइकिल से खेत तक छोड़ने का लालच देकर अपने साथ पास ही स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गया। वहां पर दुष्कर्म किया। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर मासूम चीखने चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर लिया और किसी को कुछ न बताने की धमकी देते हुए उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला।
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रोते बिलखते घर पहुंची मासूम ने मां और दादी को घटना की जानकारी दी। महिला की तहरीर पर ठठिया थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मासूम बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर 12 अगस्त 2024 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर युवक को दोषी पाया गया।