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प्रधानमंत्री मानधन योजना में किसानों को मिलेगी 3000 पेंशन, ये रही पूरी जानकारी
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 18 Aug 2019 10:57 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अभी चल रही है। अब वृद्ध किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना भी शुरू की गई है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हालांकि इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लघु व सीमांत किसानों को ही लाभ मिल सकेगा।
लघु व सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए जनपद के 12 हजार किसानों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
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लघु व सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए जनपद के 12 हजार किसानों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
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कम किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना के अनुसार 18 से 40 वर्ष आयु तक के किसान अपना आधार कार्ड व बैंक पासबुक ले जाकर कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें किसान को आयु के अनुसार न्यूनतम 55 रुपये से लेेकर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह किस्त भरनी होगी।
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे। कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि 31 अगस्त तक 12 हजार किसानों का योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य है। इसके लिए उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी व जिला कृषि अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे। कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि 31 अगस्त तक 12 हजार किसानों का योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य है। इसके लिए उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी व जिला कृषि अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसमें किसान के खाते से निर्धारित किस्त स्वत: जमा होती रहेगी। किसान अपनी इच्छानुसार किसान सम्मान निधि वाला खाता नंबर दे सकता है या अन्य भी। यदि पति-पत्नी दोनों के नाम पर भूमि है, तो दोनों योजना का लाभ ले सकेंगे।
योजना में 18 से 40 वर्ष तक आयु निर्धारित होने से इसका लाभ कम किसानों को मिल पाएगा। माना जा रहा है कि इस आयु में लगभग सभी किसानों के माता-पिता जीवित होते हैं। इससे भूमि भी उनके नाम पर दर्ज होने के साथ आयु भी 40 वर्ष के पार हो चुकी होगी। इससे वह योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
वहीं उनके रहते बच्चों के नाम भूमि भी कम ही लोगों के पास होगी। बिना भूमि वाला व्यक्ति योजना में पंजीकरण भी नहीं करा सकेगा। उपनिदेशक कृषि राजकुमार ने भी आयु सीमा निर्धारित होने से कम लोगों को योजना का लाभ मिल पाने की बात स्वीकार की।
योजना में 18 से 40 वर्ष तक आयु निर्धारित होने से इसका लाभ कम किसानों को मिल पाएगा। माना जा रहा है कि इस आयु में लगभग सभी किसानों के माता-पिता जीवित होते हैं। इससे भूमि भी उनके नाम पर दर्ज होने के साथ आयु भी 40 वर्ष के पार हो चुकी होगी। इससे वह योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
वहीं उनके रहते बच्चों के नाम भूमि भी कम ही लोगों के पास होगी। बिना भूमि वाला व्यक्ति योजना में पंजीकरण भी नहीं करा सकेगा। उपनिदेशक कृषि राजकुमार ने भी आयु सीमा निर्धारित होने से कम लोगों को योजना का लाभ मिल पाने की बात स्वीकार की।