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Kanpur News: आरटीई के तहत दाखिले के लिए अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 30 Jan 2026 02:13 AM IST
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कानपुर देहात। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 में जिले 333 निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला होना है। इसके लिए दो फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा, इसके लिए डीएम ने गुरुवार को प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की तीन चरणों में दाखिला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से आवेदन शुरू होने की समय सारिणी जारी कर दी गई है। अभिभावक हर बार की तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके लिए निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। इन स्कूलों में 2468 सीटें आरक्षित की गई है।
जिलाधिकारी कपिल सिंह व सीडीओ विधान जायसवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहनों को रवाना किया। बताया कि प्रक्रिया में पहला चरण 2 से 16 फरवरी तक चलेगा। जबकि दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च व तीसरा चरण 12 से 25 मार्च तक चलेगा। इसमें दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा एक या प्री-प्राइमरी में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पात्र अभिभावक 10 निजी स्कूलों तक का चयन कर सकते हैं।
आरटीई प्रभारी अश्वनी आनंद ने बताया कि इस बार ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभिभावकों को आधार संख्या और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार लिंक बैंख खाते का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां बीएसए अजय कुमार मिश्र, डीपीएम डॉ. आरबी सिंह, एसआरजी अनंत त्रिवेदी, अजीत कुमार आदि रहे।
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आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की तीन चरणों में दाखिला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से आवेदन शुरू होने की समय सारिणी जारी कर दी गई है। अभिभावक हर बार की तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके लिए निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। इन स्कूलों में 2468 सीटें आरक्षित की गई है।
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जिलाधिकारी कपिल सिंह व सीडीओ विधान जायसवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहनों को रवाना किया। बताया कि प्रक्रिया में पहला चरण 2 से 16 फरवरी तक चलेगा। जबकि दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च व तीसरा चरण 12 से 25 मार्च तक चलेगा। इसमें दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा एक या प्री-प्राइमरी में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पात्र अभिभावक 10 निजी स्कूलों तक का चयन कर सकते हैं।
आरटीई प्रभारी अश्वनी आनंद ने बताया कि इस बार ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभिभावकों को आधार संख्या और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार लिंक बैंख खाते का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां बीएसए अजय कुमार मिश्र, डीपीएम डॉ. आरबी सिंह, एसआरजी अनंत त्रिवेदी, अजीत कुमार आदि रहे।
